जमीन पट्टा क्या होता है? कैसे कराये | Jamin Ka Patta Kya Hota Hai 2022

जमीन पट्टा क्या होता है? पट्टा कैसे कराये ? Jamin Ka Patta | भूमि पट्टा जानकारी | जमीन का पट्टा पूरी जानकारी | भूमि पट्टा अधिनियम | सरकारी जमीन का पट्टा 2022

जमीन पट्टा क्या होता है? कैसे कराये | Jamin Ka Patta Kya Hota Hai 2022 – यदि आपको जानना है की जमीन का पट्टा क्या है और पट्टा और रजिस्ट्री में क्या अन्तर है। जमीन का पट्टा किसे और कैसे मिल सकता है। तो आपको इस लेख में भूमि से जुड़ी सभी जानकारी अपनी भाषा हिंदी में मिल जाएगी। जब कभी हमे भूमि या जमीन खरीदी हो तो पहले जमीन किस प्रकार का है यह जरूर देखे जैसे की – पहली भूमि जिसका रजिस्ट्री हो चुका हो और आप दूसरे व्यक्ति से उसे अपने नाम पे करते है। इस तरह की भूमि आप आराम से ऑनलाइन चेक कर खरीद सकते है। दूसरी भूमि वह है जो नोटरी द्वारा दी जाती है। तीसरी भूमि जिसको पट्टा भूमि कहते है इसको लेकर हमेशा से समस्या बनी रहती है। यदि आप समझना चाहते है की पट्टा भूमि खरीदे या नहीं तो लेख को पूरा पढ़ें।

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पट्टा समझने हेतु पहले यह समझे की जमीन या भूमि कितने तरह की होती है ?

जमीन पट्टा क्या होता है? कैसे कराये | Jamin Ka Patta Kya Hota Hai 2022

जमीन का पट्टे को समझने हेतु सबसे पहले आपको अपनी भूमि या जमीन को समझना आवश्यक है। भूमि या जमीन केवल दो प्रकार के होते है जिनका नाम हैं-

  1. संक्रमयी भूमि (Transferable land)
  2. असंक्रमयी भूमि (Non-contaminated land)

संक्रमयी भूमि– इस तरह की भूमि या जमीन किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होती है। इस तरह की भूमि और जमीन पर वंशावली व्यक्ति एवं व्यक्ति के परिवार का पूरा अधिकार होता है। इस भूमि या जमीन का उपयोग वह व्यक्ति या उसके बेटे किसी भी रूप में कर सकता है। यह वे चाहे तो आवास बनाए या खेती अथवा तालाब बनाए वह व्यक्ति उस भूमि को जैसे चाहे उपयोग में ले सकता है। इस संक्रमयी भूमि को बेचने का पूरा अधिकार उसके वंश या भूमि मालिक को होता है।

असंक्रमयी भूमि – इस भूमि को सरकारी भूमि भी कहते है।  यह ऐसी भूमि होती है जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होती है परंतु इसे नागरिकों को पट्टा के तौर पर कुछ अवधि के लिए दिया जाता है और साथ ही कभी कभी उसके नाम भी कर दिया जाता है। तो यह भूमि किसी व्यक्ति के नाम पे नही होती बल्कि इसका पट्टा बनता है। पट्टा बनने के बाद कई राज्यों में इसका शुल्क लिया जाता है और कई राज्यों में मुफ्त है। यह राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। भूमि या जमीन का पट्टा एक निश्चित समय के लिए आवंटित किया जाता है। जमीन के पट्टे को वयक्ति द्वारा बेचा नहीं जा सकता है। सरकार द्वारा पट्टा जारी करने का उद्देश होता है और पट्टा लेने का कुछ निश्चित नियम भी होते है। जैसे यदि आपने आवास पट्टा लिया है तो आप इस भूमि पर अपना घर बना सकते है और यदि आपने कृषि पट्टा लिया है तो आपको इस भूमि पर केवल कृषि ही करनी होती है। जैसा की आपको हमने बताया है की सरकार द्वारा पट्टा आवास, कृषि, वृक्षारोपण, कुम्हारी कला और मत्स्य पालन का पट्टा ही होता है।

जमीन पट्टा क्या होता है?

वैसी संक्रमयी भूमि या सरकारी भूमि जिसे केवल एक निश्चित अवधि और उद्देश्य हेतु किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है जिसका मालिकाना हक़ सरकार के पास होता है परन्तु जिस भी कारण हेतु उस व्यक्ति विशेष को यह भूमि मिली है यदि वह उस काम के लिए भूमि को उपयोग में नहीं लाता है तो उससे यह भूमि वापस ली जा सकती है। पट्टे वाली भूमि का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होता बल्कि उसे केवल कुछ समय हेतु उधर पे ये भूमि दी जाती है।

जमीन का पट्टा किसको दिया जा सकता है

जमीन का पट्टा देने की परक्रिया अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है। परंतु जो पट्टा देने की परक्रिया है वह इस तरह है की यदि आप गरीब या भूमिहीन दलित है या पिछड़ी जाति में आते है तो आपको पट्टा दिया जा सकता है। समान्यहतः सामान्य वर्ग को भी पट्टा मिल सकता है परंतु पहले आपको यह देखना होगा कि राज्य सरकार द्वारा आपके राज्य में पट्टा लेने की परक्रिया क्या है। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी है या डिफेंस में है तो आपको पट्टा आराम से मिल सकता है।

किसी भी जमीन का पट्टा ख़ारिज या निरस्त कैसे करवा सकते है।

यदि आप अपने शत्रु या अपने जमीन का पट्टा ख़ारिज या निरस्त करवाना चाहते है तो पहले आपको यह मालूम करना होगा की संबंधित भूमि का स्वामी वह आदमी है और आपको इस बात का पता करने हेतु की उस आदमी के नाम से पट्टा है या नहीं ज्ञात करने के लिए आपको अपने राजस्व तहसील विभाग में आकर आवेदन कर परसनोत्री प्राप्त कीजिए जिसमे आपको यह पता चल जाएगा की भूमि पट्टा किसके नाम से है। यदि उस आदमी के नाम से पट्टा है तो उसे निरस्त करने हेतु अब आपको अपने जिले में जिला अधिकारी न्यालय में जाकर के वाद मतलब एक फतवा जारी करवाना है। यह आपको पट्टा निरस्त करे का मुकदमा दायर करवाना है। अब यह से जिला अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ की जांच की जाती है और डेट पर डेट मिलने के बाद अंत में दोषी मिलने पर तहसीलदार और भू स्वामी को सज़ा होती है। इस तरह यदि पट्टा गलत व्यक्ति या गलत भूमि का हुआ है तो सज़ा होती है और पट्टा निरस्त या ख़ारिज होता है। याद रखे की पट्टा होने के पांच साल के अंदर ही आपको शिकायत करनी है अन्यथा शिकायत दर्ज नहीं की जा सकेगी।

जमीन का पट्टा कब ख़ारिज या निरस्त हो होगा।

किसी भी भूमि या जमीन का पट्टा ख़ारिज या निरस्त राज्य सहित धारा 128 के तहत की जाती है।

आवास पट्टा 

यदि आपको आवास का पट्टा दिया गया है। तो ध्यान दे की तीन वर्ष के भीतर वहा आपको कम से कम एक बिस्वा जमीन पर मकान बना लेना है नही तो आवास पट्टा ख़ारिज हो जाएगा। 

कृषि पट्टा 

जब कभी आपको कृषि पट्टा दिया जाता है तो उसमे निम्लिखित शर्त होती है आपको उसे पूरा करना होता है। जैसे की यदि उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो आपको  1.26 Hector यानी की चार बीघा जमीन है तो उसे कृषि पट्टा मिल सकता है। यदि किसान के पास चार बीघा से जड़ा भूमि है तो आपको कृषि पट्टा नहीं मिल सकता है।

सरकारी जमीन के प्रकार

  • ऊसर जमीन
  • बंजर जमीन
  • नवीन परती जमीन
  • पुरानी परती जमीन

जमीन का पट्टा आवंटन कितने तरह का होता है ?

  • आवास का पट्टा
  • कृषि का पट्टा
  • वृक्षारोपण का पट्टा
  • कुम्हारी कला का पट्टा
  • मत्स्य पालन का पट्टा

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भूमि पट्टा अधिनियम

भारत राज्य के सीमा में किसी भी राज्य जैसे की उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सही राज्यों में पट्टा पर्दान किया जाता है। जमीन के पट्टे के आवंटन हेतु अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा भूमि पट्टा अधिनियम बनाए है जिससे राज्यों में सरकारी भूमि का पट्टा जरी किया जा सके।भारत सरकार द्वारा जारी किये गए पट्टा प्रस्ताव के अनुसार वह मजदुर एवं किसान जो भूमिहीन और खेतिहर है उन्हें भूमि पट्टा प्रदाय करके खेती को पुनर्जीवित कर उनपे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने हेतु भूमि देने की सुविधा दी गई है।

जमीन का पट्टा ख़ारिज या निरस्त कब किया जा सकता है ।

जब कभी सरकार द्वारा किसी वयक्ति को जमीन का पट्टा मिला हो जो अयोग्य हो तब पट्टा ख़ारिज हो सकता है। आपका पट्टा तब भी ख़ारिज किया जा सकता है जब सरकार द्वारा गलती से नीलामी में दो बार एक भूमि का पट्टा दिया गया हो। मतलब यदि इस भूमि को पहले ही पट्टे पर किसी व्यक्ति को दिया जा चुका हो और फिर से आवंटन में आपको मिल जाए इस स्थिति में जमीन का पट्टा ख़ारिज या निरस्त हो सकता है।

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