आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाए 2022 | आबादी की जमीन | आबादी की जमीन पर कब्ज़ा | आबादी भूमि की रजिस्ट्री 2022
आज हम यह सीखेंगे की कैसे आबादी जमीन का पट्टा हेतु आवेदन कर सकते है। स्वतंत्रता के इतनों वर्षो के बाद भी हमारे प्यारे देश भारत में कई ऐसे गरीब परिवार है, किनके पास खुद की भूमि या जमीन नहीं है। ऐसे ही पिछड़े वर्ग और गरीब परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा पट्टा प्रदान किया जा रहा है। सरकार के पास कई ऐसी जमीन होती है जिनकी अभी उन्हें कोई जरूरत नही है, तो ऐसी भूमि जो जिले, अंचल, अनुमंडल और तहसील में राज्य के अधीन खाली पड़ी हुई हो उसे गरीब परिवारों को दिए जाने की व्यवस्था है। जिन गरीब परिवारों के पास रहने हेतु अपनी भूमि नही हो उनको सरकार द्वारा आवासीय पट्टा दिया जाता है। जिस भूमि पर वे अपना घर बनाकर रह सकते है। इसी तरह जिन किसानों को और भूमि की इच्छा होती है उनको भी भूमि पट्टा देने के व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आइए देखते है की कैसे आबादी जमीन का पट्टा बनाए।
आबादी जमीन का पट्टा बनने हेतु आपको इसके जरूरी आवश्यक शर्त को पूरा करना होगा। आपको अपने स्थानीय प्रशासन यानि की ग्राम पंचायत या नगर पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पर ही आपके नाम से आबादी जमीन का पट्टा जारी किया जाता है। आबादी जमीन का पट्टा बनने हेतु सभी दस्तावेजों का होना आवश्यक है। यह हम आपको बताएंगे की कैसे आप अपने भूमि हेतु आबादी जमीन का पट्टा आवेदन करेगे। आवेदन कहां करना होगा और पट्टा हेतु सभी दस्तावेजों की जानकारी आपको इस लेख द्वारा प्रदान की जाएगी इसलिए इस लेख को पूर्णतः पढ़े।
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आबादी जमीन पर मालिकाना हक किसका होता है ?
राज्य सरकार के सीमा के भीतर ऐसी खाली जमीन या भूमि जिसका रजिस्ट्री नही हुआ हो यानि किसी व्यक्ति या संस्था से जुड़ी नही हो ऐसी भूमि को आबादी जमीन कहते है। राज्य सरकार जिला, अंचल, अनुमंडल या तहसील की सीमा के भीतर जितनी भी भूमि खाली पड़ी हो सभी राज्य सरकार व केंद्र सरकार की होती है। इस भूमि का मालिकाना हक सरकार के पास होता है। इस खाली जमीन का उपयोग सरकारी प्रोजेक्ट हेतु होता है जैसे की फैक्ट्री, विद्यालय, आँगनबाड़ी, उधान, औषधालय, सरकारी भवन आदि विकास निर्माण के कार्य में की जाती है।
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आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ?
आबादी जमीन का पट्टा बनाने हेतु अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की सुविधाएँ दी गई है। किसी राज्य में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। तो कई ऐसे राज्य है जहां ऑफलाइन आवेदन भरकर तहसील में जमा करना होता है। तो आइए जानते है कि आबादी या सरकारी जमीन का पट्टा कैसे मिलता है?
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स्टेप-1 rarah.in पोर्टल पे आए
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट वेब ब्राउज़र खोलें और rarah.in वेबसाइट को ओपन करें। आपकी सुविधा के लिए इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक यहाँ दे रहे है। इसके द्वारा आप सीधे ग्राम पंचायत rarah की ऑफिसियल वेबसाइट में पहुँच जायेंगे – तुरंत जाने हेतु यहाँ क्लिक करे।

स्टेप 2 “डाउनलोड” का चयन करे
यहाँ ऑफिसियल पोर्टल के खुलने पर “डाउनलोड” के विकल्प का चयन करना है। जैसा हमने आपको निचे तस्वीर में दिखाया हुआ है।

स्टेप 3 पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म का चयन करे
आपको यहाँ निचे दिए हुए विकल्पों में से “पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म” का चयन करना है और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसा हमने किया हुआ है निचे तस्वीर में है ठीक वैसे ही।

स्टेप 4 आवासीय जमीन का पट्टा का आवेदन फॉर्म भरे
यहाँ आपको आवासीय जमीन का पट्टा का आवेदन फॉर्म में दिए हुए सभी जानकारी को धयान से भरना है। निचे तस्वीर में हमने आपकी सुविधा हेतु जरुरी जगह को चिन्हित किया हुआ है। जैसा की आप देख सकते है-

स्टेप 5 आज्ञाओ की सूचि भरे
इस तरह आप सुरक्षित अपना आवासीय जमीन का पट्टा का आवेदन फॉर्म भरने के बाद आज्ञाओ की सूचि भरे कैसा हमने निचे बताया हुआ है जैसा की आपने ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत समिति, जिला, वर्ष, टोकन नंबर, दिनांक, लम्बाई और चौराई इत्यादि सभी जानकारी भरनी है। जैसा निचे निसान बनाया हुआ है।

स्टेप 6 सभी दस्तावेजों को संलग्न करे
आबादी जमीन का पट्टा बनाने हेतु सभी दस्तावेज को संलग्न करे जो अनिवार्य है। बिना दस्तावेज के संलग्न किये आपके जमीन का पट्टा नहीं बाया जा सकता है। निचे दिए हुए सभी दस्तावेजों को संलग्न करे जिससे आपके आबादी जमीन का पट्टा तैयार किया जा सके।
- आवासीय या निवास प्रमाण पत्र
- घर की एक तस्वीर
- पटवारी रिपोर्ट
- परिवार के सभी सदस्यों की सहमती पत्र न्यायालय द्वारा
- दों गवाह
स्टेप 7 ग्राम पंचायत के कार्यालय में आवेदन जमा करे
अपने आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेजों को संलग्न करके अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में आवेदन जमा करे। आपके आवेदन की जांच करने के बाद आपके आबादी जमीन का पट्टा बनाकर जरी कर आपको दिया जाएगा।